Sirohi: सत्यापन नहीं करवाया तो बच्चों की अटक सकती है पालनहार की राशि, अभिभावक शीघ्र करें ये काम | Patrika News

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पालनहार योजना के अन्तर्गत 10 श्रेणी निर्धारित की गई है। जिसमें अनाथ बालक-बालिका, निराश्रित विधवा-परित्यक्ता, नाता जाने वाली माता, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, सिलिकोसिस पीड़ित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, एड्स पीड़ित, आजीवन कारावास की सजायाप्ता बंदी के 18 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं के पालन पोषण व शिक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।



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